
ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा की चारागाह भूमि खसरा नंबर 1029 पर रोजगार सहायक रतनलाल राव ने अवैध रूप से तीन दुकानों का निर्माण कर लिया। यह भूमि सनोद रोड पर स्थित है, जो बेशकीमती मानी जाती है।
इस मामले की खबर 4 अक्टूबर को दैनिक भास्कर में प्रकाशित होने के बाद उपखंड अधिकारी नसीराबाद देवीलाल यादव के आदेश पर हल्का पटवारी अभिषेक तिवारी ने मौके पर जांच कर रिपोर्ट तहसील कार्यालय में सौंपी।
लोहरवाड़ा में चारागाह भूमि पर कब्जा कोर्ट से स्टे लाने से कार्यवाही रुकी
तहसील कार्यालय ने कार्रवाई करते हुए प्रकरण संख्या 414/24 में 7 अक्टूबर को रतनलाल राव को नोटिस जारी किया।
राजस्व नियमों की धारा 91 के तहत बेदखली की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्रवाई से पहले ही रतनलाल राव ने कोर्ट में अपील दायर कर तथ्यों को छिपाया और
स्टे ऑर्डर ले लिया। उन्होंने दुकानों को कभी आबादी भूमि, तो कभी अपनी खातेदारी भूमि पर बताया। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र जारी होने का दावा किया। जांच में यह प्रमाण पत्र पंचायत रिकॉर्ड में नहीं मिला। 29 नवंबर 2024 को रतनलाल ने अपने पुत्र विष्णु प्रसाद के नाम से स्टे ऑर्डर पेश कर कार्रवाई रुकवा दी। अतिक्रमी ने अपने पुत्र विष्णु प्रसाद के नाम से स्टे ऑर्डर लिया था। जबकि तहसीलदार कार्यालय में मामला रतनलाल राव के खिल

सरपंच प्रभुलाल जाट की शिकायत पर एसडीएम देवीलाल यादव ने विकास अधिकारी महेश चौधरी को जांच के आदेश दिए। जांच में स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत ने दुकानों से संबंधित कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। प्रशासक माया देवी माली और ग्राम विकास अधिकारी कोमल चौधरी ने भी बयान में यह बात कही। 14 फरवरी ही उक्त प्रमाण पत्र की जांच कर रिपोर्ट तहसील कार्यालय में पेश करने के बावजूद आज तक स्टे हटवाने की कार्यवाही नहीं हुई है।
लोहरवाड़ा में चारागाह भूमि पर कब्जा कोर्ट से स्टे लाने से कार्यवाही रुकी2025
लोहरवाड़ा में चारागाह भूमि पर कब्जा कोर्ट से स्टे लाने से कार्यवाही रुकी 2025
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