
नकली खाद
कृषि मंत्री के एक्शन के तीसरे दिन विभाग हरकत में आया, विभाग का दावा- एक लाख 26 हजार उर्वरक बैग जब्त किए
न्यूज |मदनगंज-किशनगढ़
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ तीसरे दिन शनिवार को किशनगढ़ शहर थाने में दो फैक्ट्रियों के चार संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।
इस दौरान विभाग ने किशनगढ़ के आसपास स्थित गांवों की फैक्ट्रियों से बड़ी तादाद में मकली माल जब्त किया। कृषि मुख्यालय अजमेर की सहायक निदेशक अनुप्रिया यादव ने बताया कि विभाग ने अब तक 1 लाख 26 हजार नकली खाद के बैग जब्त किए हैं। वहीं 11 फैक्ट्रियों को सीज करने की कार्रवाई की गई। यादव ने बताया कि सीज करने की कार्रवाई के साथ ही 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सीज की कार्रवाई की गई फैक्ट्रियों को सीज करने की कार्रवाई रविवार को भी जारी रहेगी। यह किए जब्त
इन फैक्ट्रियों टेम्पो, जेसीबी, ट्रेलर जैसी मशीनरी भी जब्त की। छापेमारी के दौरान इन फैक्ट्रियों में मार्बल स्लरी, मिट्टी व रंग को मिलाकर नकली डीएपी, एसएसपी और पोटाश तैयार किया जा रहा था। खेतों और गोदामों में बनी फैक्ट्रियों में हजारों ब्रांडेड नामों के खाली कट्टे और लेबल मिले। उर्वरकों को ब्रांडेड कम्पनियों के नाम पर पैक हो रहे थे जिन्हें किशनगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश व देश के विभिन्न राज्य के किसानों को बेचने की तैयारी चल रही थी। अजमेर जिले में 21 विनिर्माण इकाईयां स्थापित हैं, जहां प्रोम, जैव उर्वरक एवं पोटाश ड्रिराविड फॉर्म मोलासिस आदि निर्माण किया जाता है। इन इकाईयों• में से 16 इकाईयां किशनगढ़ क्षेत्र में स्थापित हैं।

• अतिशा बायोटेक चुरली के पास प्रोम एवं पोटाश ड्रिराविड मोलासिस के निर्माण का लाइसेंस है, जबकि वहां बिना लाइसेंस सागरिका उर्वरक के निम्न गुणवत्ता के उर्वरक बनाए जा रहे थे। फर्म द्वारा प्रोम एवं पोटाश ड्रिराविड मोलासिस के निर्माण में उपयोग होने वाले अवयवों की सही जानकारी नहीं देने से 631.47 मीट्रिक टन प्रोम, पीडीएम, सागरिका सीज किया गया एवं नमूने लिए गए।
मदनगंज-किशनगढ़. कृषि विभाग की ओर से शनिवार को फैक्ट्रियों को सीज करने पहुंची अधिकारियों की टीम।
मोलासिस के निर्माण में उपयोग होने वाले अवयवों की सही जानकारी नहीं देने से 246.01 मीट्रिक टन प्रोम एवं अन्य अवयवों को सीज कर 2 नमूने लिए गए।
दिव्या एग्रो फर्टीलाइजर इंडस्ट्रीज नलू के पास प्रोम एवं पोटाश ड्रिराविड मोलासिस के निर्माण का लाईसेंस है। यहां बिना वैध लाईसेंस के सागरिका उर्वरक के निम्न गुणवत्ता के उर्वरक बनाए जा रहे थे। फर्म द्वारा प्रोम एवं पोटाश ड्रिराविड मोलासिस के निर्माण में उपयोगी अवयवों की सही जानकारी नहीं देने से अमानक क्वालिटी के 879.85 मीट्रिक टन प्रोम, पीडीएम, सागरिका को सीज किया गया।

भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज उदयपुर कलां के पास जैव उर्वरकों के विनिर्माण का लाइसेंस है। यहां अवैध निर्माण रॉ मेटीरियल एवं जिप्सम मिलने के कारण 1750 मैट्रिक टन अवयव जिप्सम सीज कर जांच के लिए
नगरियनायो उदयपुर कलां के पास प्रोम का लाईसेंस है। यहां अवैध निर्माण रॉ मटीरियल व जिप्सम मिलने के कारण 77.50
इनके खिलाफ हुआ मामला दर्ज
अब तक फैक्ट्रियां सीज करने के साथ ही भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज उदयपुर कलां के संचालक शोमिल जैन व राकेश जैन, कमला एग्रो इंड्रस्ट्री चुरली के पदमचंद जैन व हेमराज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। इनके अतिरिक्त तीन संचालकों के खिलाफ खबर लिखे जाने तक एफआईआर दर्ज कराने की विभाग कार्रवाई कर रहा था। स्थानीय अधिकारियों सहित राज्य स्तर के अधिकारियों ने मौके पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार लगभग 2798.04 मीट्रिक टन विभिन्न उर्वरक को सीज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। किशनगढ़ की उर्वरक इकाईयों में हुई छापामार कार्यवाही के बाद अब कृषि विभाग राज्य के अन्य जिलों में स्थापित शेष 277 इकाईयों में भी सघन निरीक्षण अभियान छेड़ रहा है। इसके लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 1 अप्रैल से अब तक उर्वरकों के 1464 नमूने लिए गए, जिसमें से 136 नमूने अमानक मिले हैं। इनके विरुद्ध भी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

मीट्रिक टन अवयव जिप्सम आदि सीज किए गए हैं।
कमला एग्रो इंड्रस्ट्री चुरली प्रोम, पोटाश ड्रिराविड मोलासिस का रॉ मटीरियल होने के संदेह में सीज कर दी गई।
राघव एग्रो इंडिया टिकावडा में भी नकली उर्वरकों के कट्टे मिलने पर उनके नमूने लैब में भेजने के साथ ही सीज की गई है।
श्रीनाथ एग्रो टीकावडा प्रोम, पोटाश ड्रिराविड मोलासिस का रॉ मेटेरियल होने के संदेह में सीज कर दी गई।
मंगलदीप बॉयोफर्टीलाइजर टीकावडा प्रोम, पोटाश ड्रिराविड मोलासिस का रॉ मेटेरियल होने के संदेह में सीज कर दी गई।
एक ही व्यक्ति के नाम दो फैक्ट्री
नकली खाद की फैक्ट्री के मालिकों ने अलग अलग नाम से फैक्ट्री खोलने के साथ उसके एक ही
व्यक्ति के नाम पर दो फैक्ट्री भी हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा तैयार करवाई सूची में अतिशय बायोटेक इंडस्ट्री चुरली में मालिक पदम चंद जैन है। इसी तरह कमला बॉयो आर्गेनिक इंडस्ट्री चुरली के मालिक अतिश्य जैन है। दोनों फैक्ट्री का पता यूनिट एक खसरा संख्या 98पाटन तिलोनिया रोड गांव चुरली है।
इन धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
किशनगढ़ थाना पुलिस ने धारा 3/7 आईसी एक्ट, धोखाधड़ी करने 420, 120 बी, धारा 19 फर्टिलाइज एक्ट फर्टिलाइजर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके तहत भारत में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत 7 साल की सजा व आर्थिक दंड का प्रावधान है।
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